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Haridwar News रोडवेज बस चालक को तीन वर्ष में सजा


हरिद्वार
तेजी व लापरवाही से बस चलाकर स्कूटी सवार दो युवक की हत्या व तीसरे को घायल करने के मामले में जिला जज एसके त्यागी ने आरोपी बस चालक तीन वर्ष की कठोर कैद व सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विचारण के दौरान बस कंडक्टर चरण सिंह की मृत्यु होने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी।


जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी इंद्रपाल बेदी ने बताया कि 12नवम्बर 2015 को कोतवाली नगर हरिद्वार क्षेत्र में स्कूटी सवार तीन युवक आरटीओ चौक से चंडीघाट की ओर आ रहे थे।तभी देहरादून की तरफ जा रही रुहेलखंड बरेली डिपो की बस के चालक ने तेजी व लापरवाही से स्कूटी में टक्कर मार दी थी।टक्कर लगने पर स्कूटी सवार तीनों युवक नीचे गिर गए थे।जबकि बस देहरादून की तरफ भागने लगी थी।पुलिस ने स्कूटी सवार तीनों घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था।जहां डॉक्टर ने स्कूटी सवार मोहित व सौरभ को मृत घोषित कर दिया था।जबकि तीसरे युवक राहुल को गंभीर चोटें आने पर हायर सेंटर रैफर किया गया था। शिकायतकर्ता कांस्टेबल प्रवीण सिंह राणा ने बस चालक मदनलाल पुत्र बाग राम निवासी ग्राम भोगपुर थाना बढ़ापुर बिजनौर व कंडक्टर चरण सिंह पुत्र ओम सिंह निवासी ग्राम देबना थाना मीरगंज जिला बरेली यूपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया था।पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में 12 गवाह पेश कि

जुर्मानाजमा ना करने पर अतिरिक्त सजा
विचारण कोर्ट ने आरोपी बस चालक को तीन वर्ष की कठोर कैद व सात हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर आरोपी बस चालक को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुग

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