हरिद्वार
घर में घुसकर दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में अपर जिला जज/एफटीएससी न्यायाधीश कुमारी कुसुम शानी ने आरोपी नौशाद की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 5 दिसंबर 2021 की रात खानपुर क्षेत्र के गांव में एक पीड़ित लड़की से घर में घुसकर बलात्कार किया। आरोप है कि दुराचार करने के बाद आरोपी युवक ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। अगले दिन पीड़ित पक्ष ने आरोपी नौशाद पुत्र नूर हसन निवासी ग्राम लालचंद वाला थाना खानपुर पर केस दर्ज कराया था।