लक्ष्य हरिद्वार ब्यूरो
Haridwar।एक तरफा प्यार में नाकाम होने पर युवती के चेहरे पर जहरीला केमिकल फेंककर जलाने के मामले में पंचम अपर जिला न्यायाधीश मुकेश चंद आर्य ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है।कोर्ट ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि दो नवम्बर 2020 को पथरी क्षेत्र के गांव में प्यार से इंकार करने पर आरोपी युवक पर रात में घर जाकर चेहरे पर केमिकल डालकर मुँह व नाक जला दिया था।पीड़ित लड़की की शिकायतकर्ता माता ने उसी दिन तड़के अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।शिकायतकर्ता माता ने बताया था कि
घटना की रात करीब नौ बजे आरोपी युवक पर जूस लेकर आया थ। खुद ही किचन में जाकर गिलास में डालकर पिलाया था। जूस पीने के बाद पीड़ित लड़की,उसकी शिकायतकर्ता माता व भाई सो गए थे। करीब रात तीन बजे पीड़ित लड़की चेहरे पर जलन होने की वजह से चिल्लाई,तो वहां मौजूद एक अज्ञात व्यक्ति हड़बड़ाकर भाग गया था। चिल्लाने की आवाज सुनकर पीड़िता की माता भी जाग उठी थी।केमिकल से पीड़िता का मुंह व नाक जल गया था। पीड़िता के परिजन उसे स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए ले गए थे।जहां डॉक्टर ने पुलिस केस बताते हुए सरकारी अस्पताल में रेफर किया था। गंभीरावस्था को देखकर एम्स ऋषिकेश व एम्स ऋषिकेश के बाद जोलीग्रांट रेफर किया गया था। इसके बाद पीड़ित लड़की के खुलासे के बाद आरोपी कदीर पुत्र इरफान निवासी ग्राम घिससुपुरा थाना पथरी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए।साथ ही, कोर्ट ने जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर आरोपी युवक को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।
प्यार में नाकाम होने पर घटना को अंजाम
आरोपी युवक एक डेढ़ साल से पीड़िता के घर पर आने जाने लगा। मौका पाकर बात व प्यार का इजहार करने लगा। पीड़ित लड़की ने डांट कर घर आने से मना कर दिया था। यही नहीं, आरोपी युवक पर पीड़िता को पछताने की धमकी देने का जिक्र है।उसी रात आरोपी युवक ने घटना को अंजाम दिया था।