उत्तराखंड

कैबिनेट द्वारा लिये गये निर्णय

 

दिनांक 11 सितम्बर, 2026

1. ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 105 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत निमायक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को राज्य विवरण को विधान मण्डल पटल पर रखे जाने का प्राविधान है, जिसके अनुपालन में आयोग के वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में विधानसभा पटल पर रखे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर मा. मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत निमायक आयोग के वार्षिक लेखा विवरण को विधान मण्डल के पटल पर रखे जाने का प्राविधान है, जिसके अनुपालन में आयोग के वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखा विवरण को आगामी विधानसभा सत्र में विधानसभा पटल पर रखे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर मा. मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. *उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग समूह ‘क‘ एवं ‘ख‘ सेवा नियमावली, 2026 संषोधन प्रस्ताव को कैबिनेट की सहमति*

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उत्तराखण्ड की संरचना में गृह विभाग के कारागार विभागान्तर्गत सुधारात्मक विंग हेतु अपर महानिरीक्षक कारागार के 01 नवसृजित पद को संवर्गीय ढांचे में समाहित किये जाने के उद्देश्य से वर्तमान में प्रचलित सेवा नियमावली में संशोधन हेतु प्रस्तावित किया गया। विभागीय एवं कर्मचारी हित में उत्तराखण्ड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग समूह ‘क‘ एवं ‘ख‘ सेवा नियमावली, 2026 के प्रख्यापन प्रस्ताव पर मा. मंत्रीमण्डल द्वारा सहमति दी गई।

4. *मा. उच्वतम न्यायालय, मा. उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में आबद्ध शासकीय अधिवक्ताओं को भुगतान किये जाने वाले शुल्क की दरों के पुनर्निधारण पर कैबिनेट का अनुमोदन*

मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल, मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली एवं उत्तराखण्ड राज्य के अधीनस्थ कार्यालयों में आबद्ध शासकीय अधिवक्ताओं को भुगतान किये जाने वाले शुल्क की दरों का पुनर्निधारण किये जाने के संबंध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यीय समीक्षा समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार शासकीय अधिवक्ताओं की फीस वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव पर मा. मंत्रीमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

5. *विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 53 की उपधारा (1) के प्राविधानुसार उत्तराखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2012 में सशोधन करते हुए उत्तराखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी*

भारत सरकार द्वाराEase of Doing Business Compliance Reduction, Trust Based Regulatory Framework के अंतर्गत Deregulation Phase-11 सुधार कार्यक्रम किये जा रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा प्रख्यापित (उपबन्धों का संशोधन) को 01 मई, 2026 से सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया गया है. जिसमें विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा-23 में संशोधन करते हुए Deregulation Priority Area (PA-8) Ease Licensing for Weights & Measures under Legal Metrology Act, 2009 के अंतर्गत लाइसेंसिंग प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु उत्तराखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली 2012 में उक्तानुसार संशोधन हेतु उत्तराखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली 2026 के प्रख्यापन को मा. मंत्रीमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

6. उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में 05 राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा संचालित है, जिनमें एम.बी.बी.एस. तथा पी.जी. पाठ्क्रमों का संचालन किया जाता है। राज्य के दुर्गम दूरस्थ क्षेत्रों में जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। वर्तमान में एम.बी.बी.एस. इन्टर्नस् को रू. 17000/-प्रतिमाह Stipend दिया जा रहा है, जिसे 17000 से न्यूनतम रू. 25000 किये जाने पर मा. मंत्रीमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

7. *माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अपर सहायक अध्यापक व्यायाम (ग्रेड वेतन-4200) के 33 पद सृजित किए जाने पर कैबिनेट की लगी मुहर*

खेलकूद विभाग के निर्धारित शासनादेश में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड में राजपत्रित/अराजपत्रित पदों पर आऊट ऑफ टर्न सेवायोजन प्रदान किये जाने हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सहायक अध्यापक व्यायाम के लेवल-7 के कुल सृजित 1898 पदों में से 33 पदों को समर्पित करते हुए अपर सहायक अध्यापक व्यायाम लेवल-6 के 33 पद सृजित किए जाने पर मा. मंत्रीमणडल ने अनुमोदन दिया गया।

8. खेल नीति, 2021 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड में राजपत्रित/अराजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न सेवायोजन प्रदान किये जाने का प्रावधान है। आउट ऑफ टर्न सेवायोजन हेतु वर्तमान में खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग एवं वन विभाग के अन्तर्गत कुल 243 पदों पर नियुक्ति प्रदान किये जाने पर मा. मत्रिण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

9. मा. मंत्रिमण्डल द्वारा देहरादून (पुरूकुल गांव) से मसूरी (लाईब्रेरी चौक) तक रोप-वे परियोजना के अपर टर्मिनल प्वांइट एवं पार्किंग निर्माण हेतु पर्यटन विभाग को प्राप्त भूमि पर स्थित, गढ़वाल सभा मसूरी को पूर्व में लीज पर दी गयी भूमि, के बराबर ही भूमि (972 वर्ग मी.) मसूरी स्थित गढ़वाल मण्डल विकास निगम की पार्किंग हेतु क्रय की गयी भूमि में से लीज पर दिये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

10. मा. मंत्रीमण्डल द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम, चिकित्सालय हरिद्वार के समीप चिन्ह्ति 15 एकड़ भूमि ई.एस.आई. के निर्माण हेतु आंवटित किये जाने का लिया गया।

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