हरिद्वार/दीपक नाथ गोस्वामी
नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज/स्पेशल पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश कुसुम शानी ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है।स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास व 65 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चन्द्र चौहान ने बताया कि आठ मार्च 2022 में बहादराबाद क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया गया था।घटना के चार दिन बाद परिजनों के पूछने पर पीड़िता ने सारी आपबीती बताई थी। पीड़िता ने अपने परिजनों को बताया कि जब वह अपने घर से बाहर गई हुई थी।तब रास्ते में आरोपी युवक मिला था।आरोपी युवक ने उसे नौकरी दिलाने का वादा कर बुलाया था।जहां आरोपी उसे एक होटल में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था।पीड़ित लड़की की माता व बहन ने आरोपी युवक को बैरियर छह रानीपुर से पकड़कर पुलिस को सौंपा था।परिजनों की लिखित शिकायत पर पुलिस ने आरोपी आलोक पुत्र हरि सिंह निवासी ग्राम बौंगला थाना बहादराबाद के खिलाफ बहला फुसलाकर ले जाने,जबरदस्ती दुष्कर्म करने व पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज किया था।पुलिस ने आरोपी आलोक को संबंधित धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया था।संबंधित विवेचक ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था।सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में 11 गवाह पेश किए।
जुर्माना न देने पर छह महीने की कैद
विशेष कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 65 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नही देने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।
पीड़िता को आर्थिक सहायता दिलाने के निर्देश
स्पेशल कोर्ट ने पीड़ित नाबालिग लड़की को प्रतिकर राशि के रूप में निर्भया प्रकोष्ठ में से आर्थिक सहायता दिलाने के निर्देश दिए हैं।उक्त निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजने के आदेश दिए गए हैं।