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दुष्कर्म का प्रयास करने वाले को 10 वर्ष की कठोर कैद

बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप,आरोपी पर युवक पर 35 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

 

हरिद्वार/दीपक नाथ गोस्वामी 

नाबालिग बच्ची से उठाकर ले जाने व दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में अपर जिला जज/स्पेशल पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश कुसुम शानी ने आरोपी को दोषी करार दिया है।स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास व 35 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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शासकीय अधिवक्ता आदेश चन्द्र चौहान ने बताया कि 14 फरवरी 2023 में खानपुर क्षेत्र के गांव में मन्दिर में चल रहे भंडारे के पास से रास्ते में एक बच्ची गुम हो गई थी।आरोप लगाया था कि पीड़ित बच्ची को अकेला देखकर गांव में रहने वाला युवक बहला फुसलाकर गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था।मौके पर पहुंचे ग्रामीणों को देखकर वहा से फरार हो गया था।।यही नहीं,गांव वालों ने काफी तलाश करने के बाद आरोपी युवक को कब्रिस्तान के पास से पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस ने पीड़ित बच्ची के पिता की ओर से लिखित शिकायत पर आरोपी जसवीर पुत्र मंगलू के खिलाफ थाना खानपुर लक्सर में बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म की कोशिश व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया था।पुलिस ने आरोपी जसवीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।संबंधित विवेचक ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था।सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए।

 

जुर्माना न देने पर छह महीने की कैद

विशेष कोर्ट ने आरोपी जसवीर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नही देने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।

 

इन धाराओं में सजा

आरोपी को धारा 363 में एक वर्ष कारावास,पांच हजार रुपये जुर्माना व 376 क ख/511आईपीसी में 10 वर्ष व 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।साथ ही,पीड़िता को प्रतिकर के रूप निर्भया प्रकोष्ठ में से आर्थिक सहायता देने के आदेश दिए हैं।

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