haridwar news दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष की कठोर कैद
– 15 वर्षीय पीड़िता से दुष्कर्म करने का आरोप
haridwar news 15 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पोक्सो जज/अपर जिला जज प्रतिभा तिवारी ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है।विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास व 96 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेशचन्द चौहान ने बताया कि 25 जून 2022 की रात करीब 12 बजे खानपुर क्षेत्र के गांव में से एक नाबालिग लड़की लापता हो गई थी।परिजनों के तलाश करने पर पीड़िता गांव में मंदिर की बैंच पर पड़ी मिली थी।उसके बाद पीड़ित लड़की को बेसुध हालत में परिजन घर ले गए थे। जहां पीड़ित लड़की ने अपने परिजनों को बताया कि रात में आरोपी युवक घर में घुसकर बेहोश कर घेर में उठा कर ले गया था। वहां आरोपी युवक ने उसके साथ दुष्कर्म कर किया था। यही नहीं, आरोपी पर पीड़ित लड़की को मारपीट व इस घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया था।पीड़ित लड़की ने घर पहुंचकर अपनी परिजनों को सारी आपबीती बताई थी। खानपुर पुलिस ने पीड़ित लड़की की के परिजन की शिकायत पर आरोपी गुलाब पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम धर्मपुर थाना खानपुर के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट, नशीला पदार्थ सुंघाना, जान से मारने की धमकी देने, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में नौ गवाह पेश किए।जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किए गए।
आरोपी युवक पूर्व में शादीशुदा
वर्तमान में, आरोपी गुलाब शादी शुदा व बच्चों का पिता है। साथ ही,आरोपी के घर में उसकी पत्नी,बच्चे व अन्य परिजन है।
जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा
विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष कठोर कैद व 96 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड राशि जमा नहीं करने पर उसे पांच माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।