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स्मैक रखने के आरोपी की जमानत अर्जी रदद्


हरिद्वार/दीपक नाथ गोस्वामी


स्मैक की तस्करी करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अनिरुद्ध भट्ट ने रद्द कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 19 मार्च 2024 को कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में तैनात उपनिरीक्षक मनोज नौटियाल अपने सहकर्मियों के साथ गश्त पर थे।तभी पुलिसकर्मियों को सूचना मिली थी कि  कृपाल आश्रम नगर,शिवालिक नगर की ओर जाने वाले रास्ते पर एक संदिग्ध व्यक्ति स्मैक लेकर आ रहा है।

सूचना पर पुलिस टीम ने कार्रवाई कर रात आठ बजे संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया था। पूछताछ करने पर पकड़े गए संदिग्ध व्यक्ति ने अपना नाम आरिफ पुत्र निवासी ग्राम जैनपुर खुर्द उर्फ मतलबपूरा थाना लक्सर जिला हरिद्वार बताया था।पकड़े गए आरोपी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से  11.8 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।विशेष कोर्ट ने दोनों पक्षों वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी आरिफ की जमानत अर्जी रद्द कर दी है।

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