हरिद्वार।संदीप शर्मा
जिला न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी ने विद्युत चेकिंग के दौरान एलटी लाइन पर केबिल डालकर घरेलू उपयोग के लिए बिजली चोरी करते पकड़े जाने के मामले में आरोपी बालेंद्र को दोषी पाते हुए पांच माह की कैद की सजा सुनाई है।
विद्युत विभाग के विशेष अभियोजक केपी शर्मा ने बताया कि चार सितंबर 2019 को दोपहर ढाई बजे विद्युत विभाग के अवर अभियंता कंवर सिंह अपने विभागीय अधिकारियों के साथ सिडकुल क्षेत्र के गांव ब्रहमपुरी में विद्युत बिलों की वसूली का कार्य कर रहे थे।उसी दौरान शिकायतकर्ता अवर अभियंता व अन्य ने निरीक्षण के दौरान विद्युत उपभोक्ता बालेंद्र पुत्र जयपाल निवासी ब्रहमपुरी थाना सिडकुल, रमेश पुत्र कबूल सिंह,ओमकार व बिजेन्द्र पुत्र बिहारी, मालती देवी पत्नी डालचंद, जमील अहमद पुत्र राशिद अहमद,शकुंतला देवी पत्नी इलम सिंह और रविन्द्र को एलटी लाइन पर डायरेक्ट केबल डालकर घरेलू उपयोग के लिए बिजली चोरी करते पकड़ा था अगले दिन शिकायतकर्ता अवर अभियंता ने आरोपी बालेंद्र समेत सभी आरोपियों के खिलाफ सिडकुल थाने में बिजली चोरी करने का केस दर्ज कराया था।करीब एक वर्ष से बकाया बिल धनराशि जमा नही किए जाने पर आरोपी बालेंद्र का विद्युत कनेक्शन कटा हुआ था। विभाग के अधिकारियों ने मौके पर ही केबिल उतार कर सील कर दिया था। आरोपी बालेंद्र पर एलटी लाइन से जोड़कर 0.548 किलोवाट घरेलू विद्युत भार की चोरी करने पर उसकेखिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले से संबंधित मुकदमे में विद्युत विभाग की ओर से एक गवाह के बयान कराएं गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी ने आरोपी बालेंद्र को एलटी लाइन पर केबिल डालकर विद्युत चोरी करने का दोषी पाते हुए पांच माह कैद की सजा सुनाई है।