हरिद्वार/विजय सुब्रह्मण्यम
14वर्षीय लड़की से बहला फुसलाकर ले जाने व लगातार दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पोक्सो जज/अपर जिला जज/एफटीएस सी चंद्रमणि राय ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है।विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 18जुलाई जून 2020 को कोतवाली नगर हरिद्वार क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की पावन धाम स्थित चाय की दुकान पर आ रही थी।काफी देर तक पीड़िता चाय की दुकान पर नही पहुंची थी। तब उसके पिता ने पीड़िता को तलाश करना शुरु किया। काफी देर बाद पता चला था कि उसकी पीड़ित लड़की को आरोपी राकेश कुमार बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर गया है। इसके बाद पीड़ित लड़की के पिता ने आरोपी राकेश कुमार पुत्र शिवचरण निवासी ग्राम बिंगी जिला सुल्तानपुर यूपी के खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था।पीड़ित लड़की ने घर पहुंचकर अपने परिजनों को सारी आपबीती बताई थी। पुलिस ने आरोपी राकेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए।
शादी करने का लगाया आरोप
पीड़ित लड़की ने घर आकर अपने परिजनों व पुलिस को बताया था कि आरोपी उसे जालंधर पंजाब अपनी दीदी के घर ले गया था। जहां बिना मर्जी से मंदिर में शादी कर उसके साथ गलत संबंध बनाए।
दो लाख रूपये की आर्थिक मदद
विचारण कोर्ट ने पीड़ित लड़की की सामाजिक, आर्थिक व मानसिक क्षति की पूर्ति करने के लिए राज्य सरकार को दो लाख रूपये प्रतिकर राशि के रूप में पीड़िता को देने के आदेश दिए है। साथ ही, इस निर्णय की एक प्रति जिलाधिकारी व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व निर्भया प्रकोष्ठ को भिजवाने के निर्देश दिए हैं।
जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा
विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष कठोर कैद व 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड राशि जमा नहीं करने पर उसे छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।