उत्तराखंडहरिद्वार

प्रेमिका के हत्यारोपी की थर्ड जमानत अर्जी रद्द,पढ़े पूरी खबर


हरिद्वार/दीपक गोस्वामी
प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में पंचम एडीजे मुकेश चंद आर्य ने हत्यारोपी प्रेमी की तृतीय जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि 11 जुलाई 2023 को सिडकुल स्थित फैक्ट्री में काम करने वाली एक लड़की लापता हो गई थी। घटना के काफी दिनों के बाद पुलिस ने आरोपी पुनीत को गिरफ्तार कर उसकी मोटरसाइकिल में से मृतका रवीना का पर्स, आधार कार्ड,श्रम कार्ड व अन्य कागजात बरामद कराने का आरोप लगाया है।आरोपी प्रेमी पर मृतका प्रेमिका की शादी दूसरे युवक से तय होने पर लगातार उसे जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। यही नहीं, घटना वाले दिन आरोपी प्रेमी पर मूलतः बिजनौर निवासी प्रेमिका को किराए के कमरे से बातचीत के बहाने भेल जंगल में लेजाकर गला घोंटकर हत्या को अंजाम देने का आरोप है।मृतका के पिता ने हत्यारोपी पुनीत पुत्र कृष्ण पाल निवासी ग्राम इब्राहिम पुर नारायण थाना धामपुर जिला बिजनौर यूपी के खिलाफ पुत्री की हत्या व शव को छिपाने का केस दर्ज कराया था।आरोपी प्रेमी पर प्यार में असफल होने पर प्रेमिका को जान से मारने का आरोप लगाया गया है।

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