
हरिद्वार।पवन चौहान
हरिद्वार।ज्वालापुर क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने वाले गमलेश पुत्र हरिओम निवासी किशनपुर थाना उहैती बदायूं उत्तर प्रदेश को दस साल की कठोर कैद और 71 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने पीड़ित किशोरी को मानसिक व शारिरिक नुकसान के रूप तीन लाख रुपये निर्भया फंड्स से दिलाने के आदेश दिए हैं।

एसबीआई प्रबन्धक देंगे 78 हजार रुपये
हरिद्वार
उपभोक्ता आयोग ने स्थानीय व क्षेत्रीय बैंक प्रबंधक को खाताधारक के खाते में से निकाले गए साढ़े 74 हजार रुपये ब्याज समेत देने के आदेश दिए हैं। बुजुर्ग खाताधारक के खाते से दिल्ली स्थित एटीएम मशीन से अंजान व्यक्ति ने पैसे निकाल लिए थे। बैंक प्रबंधक को शिकायत करने पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। खाताधारक ने जिला उपभोक्ता आयोग में गुहार लगाई थी।