लक्ष्य हरिद्वार ब्यूरो
हरिद्वार।कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी से भूमि बेचने के मामले में आरोपी नरेंद्र कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने खारिज कर दी है।
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार सैनी ने बताया कि आरोपी नरेन्द्र कुमार पर दो शख्स राजकुमार शर्मा व विवेक शर्मा आपस में चाचा भतीजे लगते हैं से सांठगांठ कर फ़र्जी तरीके से कागजात कर अपने नाम एक पॉवर ऑफ अटॉर्नी लेने का आरोप लगाया है।आरोप लगाया है कि राजकुमार शर्मा एक जापानी नागरिक हैं, जिसको देश में भूमि खरीदने व बेचने का अधिकार नहीं हैं।यही नहीं,शिकायतकर्ता पक्ष ने राजकुमार शर्मा पर आरोपी नरेंद्र कुमार को अपना मुख्त्यार्रे आम बनाकर फर्जी तरीके से तैयार कर उसे परेशान व तंग करने का आरोप लगाया है।आरोप लगाया है कि आरोपी नरेन्द्र कुमार, राजकुमार शर्मा के साथ मिलकर कई लोगों को भूमि बेच चुके हैं।शिकायतकर्ता पक्ष ने आरोपी नरेंद्र कुमार पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम सहदेव पुर थाना बहादराबाद, हाल पता सरस्वती विहार सलेमपुर सिडकुल पर राजकुमार शर्मा, विवेक शर्मा व अन्य लोगों के साथ मिलकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है।