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Haridwar News किशोरी का पीछा करने वाले को तीन माह की सजा

हरिद्वार/विजय सुब्रह्मण्यम 

किशोरी का पीछा करने के मामले में आरोपी दो बच्चों के पिता को दोषी करार दिया गया है। विशेष कोर्ट पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश कुसुम शानी ने आरोपी रिजवान अली को दोषसिद्धि पाते हुए तीन माह का कारावास व 10 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया है।

शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि 16 अप्रैल 2022 को झबरेड़ा क्षेत्र में पीड़ित किशोरी का पीछा करते हुए आरोपी व्यक्ति को पकड़ा गया था। आरोपी व्यक्ति काफी समय से पीड़िता को घर से बाहर जाने व स्कूल जाने के समय पीछा कर परेशान कर रहा था। यहीं नहीं, आरोपी व्यक्ति पीड़िता को मोबाइल फोन पर गंदी गंदी बात कर भी परेशान करते आ रहा था। किशोरी ने सारी आपबीती अपने परिजनों को बताई थी। जिसपर घटना वाले दिन पीड़ित किशोरी के पिता व भाई ने मौके पर पीछा करते हुए पकड़ा था। पुलिस ने शिकायतकर्ता पिता की लिखित शिकायत पर आरोपी रिजवान अली पुत्र शरीफ अहमद निवासी ग्राम उमरी कलां थाना काठ जिला मुरादाबाद यूपी, हाल पता झबरेड़ा हरिद्वार को गिरफ्तार जेल भेजा था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए।

परिजनों ने पीड़िता का स्कूल छुड़वाया

आरोपी रिजवान अली एक विवाहित व बच्चों का पिता है। लगातार पीड़िता का पीछा किए जाने पर और पीड़िता के परिजनों के समझाने के बावजूद भी आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। जिसपर पीड़िता के परिजनों ने उसका स्कूल छुड़वा दिया था।

जुर्माना न देने पर 10 दिन की सजा

जुर्माना राशि 10 हजार रुपये जमा नही करने पर आरोपी रिजवान अली को 10 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने के आदेश भी दिए हैं।

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