हरिद्वार।दीपक नाथ गोस्वामी
नाबालिग पुत्री के साथ कई बार दुष्कर्म करने के आरोपी पिता की जमानत अर्जी एफटीएससी/अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने रद्द कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 10 सितंबर 2021में कनखल क्षेत्र की कॉलोनी में से एक 14 वर्षीय लड़की लापता हो गई थी।अगले दिन इसी वजह से पीड़िता के पिता ने स्थानीय पुलिस में अपनी पुत्री की गुमशुदगी दर्ज कराई थी।आरोप लगाया कि आरोपी पिता ससुराल में निवास कर रही पत्नी के पास से पीड़िता का स्कूल में एडमिशन कराने के बहाने लेकर आया था। पीड़िता से फोन पर बातचीत नहीं होने पर आरोपी की पत्नी ने यहां आकर जांच पड़ताल की।
इसी दौरान पुलिस को पीड़िता प्रेमनगर आश्रम के पास से मिली थी। पीड़िता ने पुलिस व अपनी माता पूरी आपबीती थी।जहां पीड़िता ने आरोपी पिता पर उसके साथ लगातार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।स्थानीय पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र दाख़िल किया था।कोर्ट में भी पीड़िता ने अपने बयान में आरोपी पिता पर गंभीर आरोप लगाए थे।फिलहाल, कोर्ट में विचारण चल रहा है।जहां अभियोजन पक्ष ने पीड़िता समेत चार गवाह दर्ज करवा दिए हैं।अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीएससी कोर्ट ने आरोपी पिता की जमानत अर्जी रद्द कर दी है।