Haridwar news तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर कार सवार युवक की जान लेने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रिया शाह ने आरोपी ट्रक चालक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी चालक को एक वर्ष का कारावास व दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।दुर्घटना में मृतक की पत्नी व नाबालिग पुत्री चोटिल हो गई थी।
Haridwar news शासकीय अधिवक्ता राजू सिंह विश्नोई ने बताया कि पांच दिसंबर 2013 की रात पौने बारह बजे स्थानीय निवासी ललित अरोड़ा, उसकी पत्नी व नाबालिग पुत्री निर्मल वाटिका से अपनी आल्टो कार में बैठकर घर वापिस लौट रहे थे। तिरछा पुल पर रायवाला की ओर से आ रहे ट्रक चालक ने आल्टो कार में टक्कर मार दी थी। ट्रक चालक लोक मार्ग पर तेजी व लापरवाही से वाहन को चला रहा था।कार में सवार ललित अरोड़ा के गंभीर व उसकी पत्नी और पुत्री के चोटे आई थी। सूचना मिलने पर चोटिल ललित अरोड़ा के भाई विशाल अरोड़ा मौके पर पहुंचे थे।जिसपर तीनों को स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था। चोटिल ललित अरोड़ा की गंभीर हालत को देखकर डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर कर दिया था।जहां रास्ते में हायर सेंटर ले जाते हुए ललित अरोड़ा ने दम तोड़ दिया था।मृतक के भाई शिकायतकर्ता विशाल अरोड़ा ने आरोपी ट्रक चालक गुड्डू पुत्र हरपाल निवासी मुस्लिम चौधरी थाना स्योहारा, धामपुर बिजनौर यूपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया था।