– आरोपी युवक पर 15 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
हरिद्वार। दीपक नाथ गोस्वामी
नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने व लगातार दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 19 अक्टूबर 2019 की सुबह चार बजे श्यामपुर क्षेत्र में से एक सोलह वर्षीय लड़की को आरोपी युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया था।आरोपी युवक पहले से ही विवाहित व चार बच्चों का पिता है।यही नहीं, पीड़िता अपने घर से10 हजार नगद, दो सोने के आभूषण, तीन चांदी के आभूषण व एक मोबाइल फोन लेकर गई थी। काफी देर तक घर वापिस नहीं लौटी तो परिजनों ने आसपास व रिश्तेदारी में तलाश शुरू की।पुलिस ने पीड़िता के पिता की लिखित शिकायत पर आरोपी गुलफाम पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम लालढांग थाना श्यामपुर के खिलाफ स्थानीय पुलिस में बहला फुसलाकर ले जाने का केस दर्ज कराया था।घटना के एक साल बाद पुलिस ने आरोपी युवक को दिल्ली से पकड़कर पीड़िता को उसके कब्जे से बरामद किया था।घर लौटकर पीड़िता ने अपने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती बताई थी।जिसपर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध लगातार दुष्कर्म करने व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया था।पुलिस ने आरोपी गुलफाम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।संबंधित विवेचक ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था।सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए।
जुर्माना न देने पर छह महीने की कैद
विशेष कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नही देने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।
पीड़िता को आर्थिक सहायता मील
स्पेशल कोर्ट ने पीड़िता को प्रतिकर के रूप में निर्भया प्रकोष्ठ में से आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं।उक्त निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजने के आदेश दिए हैं।
पीड़िता ने एक पुत्री को जन्म दिया
पीड़िता ने अपनी आपबीती में आरोपी युवक पर बहला फुसलाकर ले जाकर लगातार दुष्कर्म कर गर्भवती करने का आरोप लगाया था।यही नहीं, पीड़िता ने आरोपी युवक की पुत्री को जन्म दिया था।