
हरिद्वार।रिजर्व वन क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेश कर लकड़ी उठाने के मामले में एसीजेएम अरुण वोहरा ने महिला दरोगा को दो वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड राशि जमा नहीं करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
वन विभाग के अधिवक्ता ने बताया कि एक सितंबर 2004 में महिला पुलिस अधिकारी साधना त्यागी बिना अनुमति के आरक्षित वन क्षेत्र में घुस आई थी। वन विभाग के कर्मचारियों की अनुमति के बिना खैर की लकड़ी उठा लाई थी।