उत्तराखंडहरिद्वार

haridwar news दहेज की खातिर पत्नी की हत्या करने वाले को 20 वर्ष कैद

haridwar news रानीपुर क्षेत्र के सलेमपुर गांव दहेज की खातिर पत्नी की हत्या करने के मामले में पंचम एडीजे मुकेश चंद आर्य ने हत्यारोपी पति को दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

 

शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार सैनी ने बताया कि तीन जुलाई 2018 की रात सलेमपुर गांव में किराए पर रह रही महिला सरिता की हत्या हो गई थी।अगले दिन की सुबह साढ़े सात बजे पड़ोसी पंकज ने शिकायतकर्ता दरोगा राकेश कुमार को घटना की सूचना दी थी।जिसपर दरोगा राकेश कुमार, चेतककर्मी व महिला कॉन्स्टेबल मंजू मौके पर पहुंचे।जहां मृतक महिला संदेहजनक तरीके से चोटिल अवस्था में पड़ी हुई थी।वहां मौजूद पड़ोसियों ने बताया कि रात में मृतक महिला सरिता व उसके पति सूरज के बीच झगड़ा हुआ था। सुबह हत्यारोपी पति ने पड़ोसियों के दरवाजे खटखटा कर बताया था कि मेरी पत्नी को कुछ हो गया है। आरोपी पति मौके से फरार हो गया था। मृतक महिला के भाई ने पुलिस को बताया कि घटना के दो साल पहले मृतका की शादी आरोपी सूरज के साथ हुई थी। शादी के बाद से आरोपी शराब पीकर मारपीट, गालीगलौज व परेशान करने लगा था।

 

haridwar news इस घटना के एक माह पहले भी आरोपी ने उसकी बहन मृतका के साथ बुरी तरह से मारपीट की।इसके बाद शिकायतकर्ता दरोगा राकेश कुमार ने उसी दिन हत्यारोपी सूरज पुत्र पप्पू उर्फ बाबूलाल निवासी राई जोग भदीपुर थाना जगतपुर जिला रायबरेली यूपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था।पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।सरकारी पक्ष ने अभियोजन साक्ष्य में 16 गवाह पेश किए।

haridwar news दहेज की खातिर पत्नी की हत्या करने वाले को 20 वर्ष कैद
haridwar news दहेज की खातिर पत्नी की हत्या करने वाले को 20 वर्ष कैद

 

lakshyaharidwar

Lakshya Haridwar Pallavi Genral Store, Gali No -3 Birla Farm, haripur klan, Dehradun 9411111512

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button