हरिद्वार।
लड़की से कई बार दुष्कर्म करने व गर्भपात कराने के आरोपी युवक की अग्रिम जमानत अर्जी एफटीएससी/अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने रद्द कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया बीते दो वर्ष से ज्वालापुर क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता से आरोपी युवक रिलेशन में था।रिलेशनशिप के दौरान आरोपी युवक पर पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप है।यही नहीं, आरोपी युवक पर पीड़ित लड़की का दो बार जबरस्ती गर्भपात कराने का आरोप भी लगाया गया है।यही नही, पुलिस के सामने समझौता होने के बाद भी आरोपी युवक पर पीड़िता से शादी करने से इंकार करने का आरोप है।आरोप लगाया कि पीड़िता के बार बार संपर्क करने पर आरोपी युवक ने उसकी मोबाइल कॉल उठानी बंद कर दी थी।जिसपर पीड़िता ने स्थानीय पुलिस में आरोपी रितिक कुमार पुत्र बालेश कुमार निवासी मंगलमूर्ति कॉलोनी, जमालपुर कलां थाना कनखल के खिलाफ दुष्कर्म व गर्भपात कराने का केस दर्ज कराया था।इससे पूर्व,पीड़ित लड़की ने अपने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती बताई थी।अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीएससी कोर्ट ने आरोपी रितिक कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी रद्द कर दी है।