हरिद्वार।
जानलेवा हमला करने के मामले में जिला जज एसके त्यागी ने एक हमलारोपि की जमानत अर्जी रद्द कर दी है।आरोपी को दोषी को दोषी करार दिया गया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी ने बताया कि शिकायतकर्ता महिला ने 10 मार्च 2023 को बहादराबाद थाने पर एक लिखित शिकायत देकर केस दर्ज कराया था।शिकायत में बताया था कि घटना वाले दिन दोपहर तीन बजे उसके पति नहर पटरी से जा रहे थे।तभी नहर पटरी लोहे के पुल के पास पहुंचे, तो वहां पर आरोपी सलमान पर पति रोककर जान से मारने की नीयत से कई वार चाकू से करने का आरोप लगाया है।हमले में चोटिल को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था।जहां चोटिल पति की गंभीर हालत को देखकर डॉक्टरों ने हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया था।हमले में शरीर पर कई जगह चोटें आई थीं।शिकायतकर्ता महिला की शिकायत पर पुलिस ने हमला आरोपी सलमान पुत्र इनाम निवासी मौहल्ला कस्साबान ज्वालापुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।आरोप लगाया है कि पुलिस ने हमलारोपि की निशानदेही पर हमले में प्रयुक्त चाकू बरामद किया है।मामले की सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश ने हमलारोपि सलमान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।