haridwar news नकली नोट के साथ पकड़ी गई आरोपी महिला को तृतीय अपर जिला जज अनिरुद्ध भट्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी महिला को तीन साल के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई हैं।
शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 29 दिसंबर 2011 को भेल क्षेत्र में एक महिला को नकली नोट चलाने के दौरान पकड़ा गया था।शिकायतकर्ता भूप सिंह ने बताया कि वह सेक्टर चार में कपडे की दुकान चलाने का कार्य करता है। वही, घटना की शाम साढ़े छह बजे एक महिला सामान लेने आई थी। आरोपी महिला ने उसे एक हजार रुपये का नोट दिया था।जिसपर शिकायतकर्ता ने अपने 45 रुपये काटकर शेष 955 रुपये आरोपी महिला को लौटा दिए थे।
haridwar news शिकायतकर्ता के बारीकी से जांच करने पर उक्त एक हजार रुपये का नोट नकली निकला था। आसपास तलाशने पर आरोपी महिला दूसरी दुकान पर सामान खरीद रही थी।पूछताछ करने पर आरोपी महिला ने अपने पति कृष्ण पटेल के साथ नकली नोट चलाने की बात कही थी। पुलिस ने आरोपी महिला के कब्जे से चार नोट एक हजार रुपये व दो नोट पांच सौ रुपये के बरामद किए थे।पुलिस ने शिकायतकर्ता की लिखित शिकायत पर आरोपी महिला आशा देवी पत्नी कृष्ण पटेल व उसके पति कृष्ण पटेल पुत्र चंचल पटेल निवासी गण ग्राम निन्हावालिया थाना मुफलिस जिला बेतिया बिहार को चालान कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए। वहीं, ठोस सबूत के अभाव में आरोपी कृष्ण पटेल को बरी कर दिया गया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर आरोपी महिला को एक माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।