Haridwar news कोतवाली मंगलौर क्षेत्र में विद्युत चेकिंग के दौरान एलटी लाइन पर केबिल डालकर बिजली चोरी करने वाले आरोपी को जिला जज सिकंद कुमार त्यागी ने 4 माह की कैद की सजा सुनाई है।
विद्युत विभाग के विशेष अभियोजक केपी शर्मा ने बताया कि ऊर्जा निगम के अवर अभियंता प्रेम प्रकाश चन्याल ने 19 अक्टूबर 2014 को मंगलौर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया था । जिसमें उन्होंने बताया था कि वे 17 अक्टूबर 2014 को उपखंड अधिकारी मंगलौर अक्षय कपिल के साथ विद्युत चेकिंग कर रहे थे। जब वह दोपहर 2:30 बजे मोहल्ला बाहरी किला मंगलौर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नरेंद्र कुमार पुत्र विशम्बर निवासी मोहल्ला बाहरी किला मंगलौर के परिसर में सामने से जा रही एलटी लाइन पर केबिल डालकर 1.7 किलो वाट विद्युत भार की चोरी की जा रही है।
Haridwar news विभाग के अधिकारियों ने मौके पर ही केबिल उतार कर सील कर दिया था तथा चेकिंग रिपोर्ट तैयार की थी। ऊर्जा निगम अधिकारियों ने चेकिंग में एक अन्य व्यक्ति को भी विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा था। आरोपित नरेंद्र कुमार के विरुद्ध मुकदमे में विभाग की ओर से पांच गवाह कराएं गए। दोनों पक्षों को सुनने की बहस सुनने तथा साक्ष्यों के आधार पर सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी ने आरोपित नरेंद्र कुमार को एलटी लाइन पर केबिल डालकर विद्युत चोरी करने का दोषी पाते हुए चार माह की कैद की सजा सुनाई है।