– बेहोश व घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप
– आरोपी पर एक लाख 32 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
संदीप शर्मा
Haridwar news खानपुर क्षेत्र के गांव में13 वर्षीय लड़की से घर में घुसकर लगातार दुष्कर्म करने के मामले में एफटीएससी/अपर जिला जज कुमारी कुसुम शानी ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। एफटीएस कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास व एक लाख 32 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
Haridwar news शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 25 दिसंबर 2020 में खानपुर क्षेत्र के गांव में आरोपी युवक पर पीड़िता के कमरे में घुसकर दुष्कर्म करने व किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। यही नहीं, बीते करीब ढाई महीने से आरोपी युवक पीड़िता को डरा धमकाकर बलात्कार करता आ रहा था।रात की घटना के बाद सुबह पीड़िता ने डरते हुएसारी आपबीती अपनी माता को बताई थी।पीड़िता ने अपनी माता को बताया था कि करीब ढाई महीने पूर्व की रात 10 बजे घर के मुख्य दरवाजे पर आवाज हुई थी। पीड़िता ने दरवाजा खोला, तो आरोपी युवक दरवाजे पर खड़ा हुआ था। तभी अचानक आरोपी युवक ने पीड़िता का मुंह दबोच कर उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर कही ले गया था।जहां होश आने पर पीड़िता को अपने साथ दुष्कर्म होने का अंदेशा जताया था। यही नहीं, इस घटना के बाद आरोपी युवक उसे डरा धमकाकर कर दुष्कर्म व घटना के बारे में किसी को बताने पर परिजनों को मरवाने की धमकी दे रहा था।आरोपी युवक पर बेहोशी की हालत में पीड़िता से दुष्कर्म करने का आरोप है।
खानपुर पुलिस ने पीड़ित पक्ष की ओर से लिखित शिकायत पर आरोपी कुनाल उर्फ बादल पुत्र निरोम निवासी ग्राम लालचंदवाला थाना खानपुर के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने व पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज किया था।पुलिस ने आरोपी युवक कुनाल उर्फ बादल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।संबंधित विवेचक ने आरोपी युवक के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था।सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए।
युवक पर ब्लैकमेल करने का आरोप
पीड़िता ने पुलिस व गवाही के वक्त बताया था कि पहली घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक उसे फोन करने लगा।कभी भी उसे अपने साथ डरा धमकाकर ले जाकर व परिजनों को जान से मरवाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा था।
जुर्माना न देने पर छह महीने की कैद
एफटीएस कोर्ट ने आरोपी कुनाल उर्फ बादल को 20 सश्रम कारावास व एक लाख 32 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नही देने पर उसे तीन माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।
इन धाराओं में सजा
आरोपी कुनाल ऊर्फ बादल को धारा 376 (2)एन आईपीसी में 10 वर्ष व 30 हजार रुपये व धारा 376( 3)आईपीसी में 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये,धारा 452 आईपीसी में एक वर्ष व एक हजार, धारा 506 आईपीसी में एक वर्ष व एक हजार और धारा 5(ठ)/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
पीड़ित लड़की को आर्थिक सहायता
एफटीएस कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित लड़की को प्रतिकर राशि के रुप में उचित सहायता धनराशि दिलाने के आदेश दिए हैं।साथ ही ,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उक्त निर्णय की एक प्रति भेजने के लिए कहा है।