Haridwar news 13 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश प्रतिभा तिवारी ने आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेशचन्द चौहान ने बताया कि नौ मई 2022 लक्सर क्षेत्र में दोपहर को एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने व विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने की वारदात हुई थी। यही नहीं, पीड़ित लड़की की माता, भाई व पड़ोसियों ने उसे आरोपी के कब्जे से छुड़ाया था। मौके पर पीड़िता व उसके परिजनों को पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार होने का आरोप लगाया था।
Haridwar news शिकायतकर्ता माता ने पुलिस को बताया था कि आरोपी युवक ने पीड़िता को सामान लेने दुकान पर भेजा था। जब पीड़िता सामान देने घर पर गई, तो आरोपी ने उसे कमरे में खींच कर जबरदस्ती करने लगा था। शोर मचाने पर शिकायतकर्ता, उसका पुत्र व पड़ोसी मौके पर पहुंचे थे। शिकायतकर्ता माता ने बताया था कि इससे पहले भी आरोपी ने उसकी पुत्री को आवाज लगाई थी, जिसपर पीड़िता ने आने से मना कर दिया था।
स्थानीय पुलिस ने शिकायतकर्ता माता की शिकायत पर आरोपी प्रवीण पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम दाबकी कला कोतवाली लक्सर के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया था।
बंधक रखकर गलत काम करने की कोशिश
पीड़िता सामान देने के लिए आरोपी के घर पर गई।तो आरोपी ने उसे अंदर कमरे में खींच कर गलत काम करने की कोशिश की। यही नहीं,आरोपी ने पीड़िता के मुंह पर हाथ रखकर शोर मचाने से रोकने का प्रयास किया था।