haridwar news रानीपुर क्षेत्र के सलेमपुर स्थित कॉलोनी में दहेज की खातिर पत्नी की हत्या करने के मामले में द्वितीय एडीजे संजीव कुमार ने हत्यारोपी पति को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कारावास व दो हजार रुपये के जुर्माना राशि की सजा सुनाई है।
haridwar news शासकीय अधिवक्ता राज कुमार ने बताया कि 17 जून 2020 में रानीपुर क्षेत्र के गांव सलेमपुर स्थित कृष्णा कॉलोनी में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी।ज्वालापुर मोहल्ला कैतवाड़ा निवासी मृतका राखी की माता शिकायतकर्ता कुसुम ने अपने दामाद विकास पुत्र समय सिंह हालनिवास कृष्णा कॉलोनी सलेमपुर रानीपुर,मूलनिवासी ग्राम पांसु रामपुर मनिहारन सहारनपुर यूपी व उसके भाई आजाद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, हत्या व घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता महिला ने बताया था कि वर्ष 2017 में अपनी बेटी राखी की शादी हत्यारोपी विकास के साथ कराई थी। पुत्री की सगाई व शादी में नगद,परिजनों को जेवरात व कीमती सामान दिया था।लेकिन शादी के बाद से ही आरोपी दामाद दान दहेज से खुश नहीं थे। मकान बनाने के लिए पुत्री को 15 लाख रुपये मायके से लाने का दबाव बना रहे हैं।
haridwar news मना करने पर आरोपी दामाद विकास व उसका भाई आजाद पुत्री के साथ मारपीट करने लगे। घटना वाले दिन पुत्री ने शिकायतकर्ता महिला को फोन पर बताया था कि आरोपी पति 10 लाख रुपये की मांग कर रहे हैं, मांग पूरी नही होने पर मानसिक व शारिरिक रूप से परेशान कर रहे है।उसी दिन आरोपी दामाद अपने छोटे बच्चे को शिकायतकर्ता महिला के घर पर छोड़ गया था। पुत्री के बारे में पता करने पर बताया कि वह हमारे पास ही रहेगी।उसी दिन आरोपी दामाद के फोन पर किसी अंजान व्यक्ति ने फोन पर शिकायतकर्ता महिला को बताया कि आपकी पुत्री राखी ने फांसी लगाकर जान दे दी है।आनन फानन में शिकायतकर्ता व उसके परिजन पुत्री की ससुराल पहुंचे।जहां पुत्री मृत अवस्था में बिस्तर पर पड़ी हुई थी।पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।सरकारी पक्ष ने अभियोजन साक्ष्य में 10 गवाह पेश किए।