हरिद्वार।पवन चौहान
हरिद्वार। पति पर दहेज के लिए मारपीट,गाली गलौज व बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने के मामले में प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पति व उसकी दूसरी पत्नी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर कोतवाल ज्वालापुर को विवेचना करने के आदेश दिए हैं।
अधिवक्ता रेशु नेहरा ने बताया कि लोधा मंडी ज्वालापुर निवासी शिकायत कर्ता शालू ने अपने पति विजय उर्फ विक्की खंडूजा पुत्र कृष्ण खंडूजा व उसकी पत्नी अनामिका उर्फ चंचल निवासी शान्तिपुरम कॉलोनी जगजीतपुर कनखल पर एक लिखित शिकायत दायर की थी। बताया था कि अप्रैल 2013 में उसकी शादी विजय उर्फ विक्की खंडूजा से हिन्दू रीतिरिवाजों से हुई थी। आरोप लगाया था कि ससुराली जन दहेज में कार व मकान की मांग पूरी नही होने पर मारपीट व गाली गलौज करते थे। चार साल पूर्व ससुरालियों पर उसे घर से निकाल देने का आरोप लगाया है। दिया था। करीब दो महीने पूर्व बाजार में अपनी बेटी के साथ गई थी।तो वहीं बाज़ार में विजय खंडूजा को दूसरी पत्नी के साथ देखने का आरोप लगाया है।दोनों पर उसके साथ गाली गलौज व हाथापाई करने का आरोप लगाया है। स्थानीय पुलिस व आलाधिकारियों के कार्यवाही नहीं करने पर कोर्ट की शरण ली थी।