उत्तराखंडक्राइमहरिद्वार

मारपीट, स्मैक, अवैध शस्त्र वाले कुल 03 अभियुक्त गणो के विरूद्ध गुंडा अधिनयम के तहत कार्यवाहीm

हरिद्वार में पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत थाना क्षेत्र में सुसंगठित गैंग बनाकर अवैध रूप से धनौपार्जन करने वालो के विरूध्द गुण्डा अधिनियम की कार्यवाही के फलस्वरूप दिनांक 13.09.2022 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मंगलौर द्वारा थाना कोतवाली मंगलौर पर अभि0गण 1- कलीम निवासी लहबोली थाना कोतवाली मंगलौर जनपद हरिद्वार 2 ऋषभ पुत्र रामकुमार निवासी हथियाथल 3- शेखर पुत्र राजकुमार निवासी हथियाथल थाना कोतवाली मंगलौर जनपद हरिद्वार जो अपने दैनिक खर्चो की पूर्ति हेतू मारपीट अनैतिक कार्यों में लिप्त रहकर लोगो को डराते धमकाते रहते है, जिनके विरुद्ध जनता का कोई व्यक्ति इनके खिलाफ थाने पर शिकायत नही करता है, व शातिर किस्म के अपराधी है जनता में इनका भय व्याप्त है। उपरोक्त का समाज में स्वच्छन्द विचरण करना जनता के हित में प्रतीत नही होता है। अभि0गण की आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाये जाने हेतू उक्त अभियुक्त गण के विरुद्ध थाना हाजा पर गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
नाम पता अभि0गण-
1- कलीम पुत्र अनवर निवासी लहबोली थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार
2 ऋषभ पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम हथियथल कोतवाली मंगलौर

  1. शेखर पुत्र राजकुमार उपरोक्त

आपराधिक इतिहास निम्नवत है।
कलीम पुत्र अनवर
1-मु0अ0स0 250/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट
2- मु0अ0स0 251/22 धारा 8/ 21 एनडीपीएस एक्ट
3- मु0अ0स0 872/22 धारा 380 411 आईपीसी मंगलौर

  1. मु0 अ0 सं0 1035/22 धारा 03 प्रदेश गुंडा अधिनियम
    ऋषभ पुत्र राजकुमार
    1- मु0अ0स0 578/22धारा 307 120 बी आईपीसी कोतवाली मंगलौर
    2- मु0अ0स0 604/22 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम कोतवाली मंगलौर
    3- मु0अ0स01033/2022 धारा 03 उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम थाना कोतवाली मंगलौर
    शेखर पुत्र राजकुमार
    1-मु0अ0स0 578/22धारा 307 120 बी आईपीसी कोतवाली मंगलौर
    2- मु0अ0स0 582/22 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम कोतवाली मंगलौर
    3- मु0अ0स01034/2022 धारा 03 उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम थाना कोतवाली मंगलौर
    पुलिस टीमः-
    कोतवाली मंगलौर

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