उत्तराखंडक्राइमहरिद्वार

आपराधिक मानव वध के मामले में आरोपी जमानत अर्जी रद्द


हरिद्वार।
आपसी झगड़े में युवक के सिर पर ईंट मारकर आपराधिक मानव वध करने के मामले में प्रभारी सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने आरोपी सतपाल सैनी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।


शासकीय अधिवक्ता फौजदारी भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि 17 सितंबर 2023 को बहादराबाद क्षेत्र के गांव भगतनपुर आबिदपुर उर्फ इब्राहिम पुर निवासी धर्मेन्द्र के सिर पर ईंट मारकर घायल कर दिया गया था।गांव वालों के आपसी झगडे में वारदात को अंजाम देने का आरोप है।चुटैल धर्मेंद्र के भाई शिकायतकर्ता उपेन्द्र राय ने अपने गांव के ही आरोपी सतपाल सैनी पुत्र नारायण के खिलाफ हत्या करने का केस दर्ज कराया था।यही नहीं, गंभीर हालत में धर्मेंद्र को स्थानीय निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था।जहां उसकी गंभीर हालत को देखकर निजी अस्पताल देहरादून रेफर किया गया थ। देहरादून अस्पताल से दिल्ली अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था।करीब 17 दिन इलाज के दौरान धर्मेंद्र की दिल्ली अस्पताल में मौत हो गई थी।कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के बाद आरोपी सतपाल सैनी को जेल भेज दिया गया था।मामले की सुनवाई के बाद प्रभारी सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने आरोपी सतपाल सैनी की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है।

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