हरिद्वार
अवैध संबंधों के चलते गोली मारकर हत्या के मामले में चतुर्थ एडीजे रीतेश कुमार श्रीवास्तव ने अभियुक्त ब्रिजेश कुमार पुत्र गिरिराज सिंह ग्राम नूरपुर नगलिया थाना शिकारपुर जिला बुलन्दशहर यूपी ,हाल पता शिव विहार कॉलोनी निकट बेगमपुर बहादराबाद
को धारा 302आईपीसी में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना,धारा 25/27 आर्म्स एक्ट में सात साल कठोर कैद व 20 हजार रुपये के जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि में से 50 हजार मृतक के परिजनों को देने के आदेश दिए हैं। वर्ष 2016 बहादराबाद क्षेत्र में में मृतक अनिल यादव की हत्या कर दी गई थी।