
हरिद्वार।
अपर जिला जज/एफटीएस कोर्ट न्यायाधीश पारुल गैरोला ने आरोपी कुलवीर पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम बहादरपुर डेरा लक्सर को विभिन्न धाराओं में दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष की सश्रम कैद व 55 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।युवक पर सोलह वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर कमरे में बंद कर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप था।