
हरिद्वार।पवन चौहान
अपर जिला जज/एफटीएससी पारूल गैरोला ने आरोपी अंकुर पुत्र नरेशनाथ निवासी सपेरा बस्ती चंडीघाट को 20 वर्ष की कठोर कारावास व पचपन हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 20 जनवरी 2020 में श्यामपुर क्षेत्र से एक 15 वर्षीय पीड़ित किशोरी को बहला फुसलाकर भगाकर ले व जाने कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।

पीड़ित किशोरी गर्भवती हो गई थी। उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया था। साक्ष्य में सात गवाह पेश किए।कोर्ट ने पीड़िता को प्राप्त अर्थदंड राशि में से प्रतिकर राशि के रूप में 50 हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं।