
हरिद्वार।पवन चौहान
हरिद्वार।प्रेमिका की साथी के साथ मिलकर पत्नी पर जानलेवा हमला करने के केस में चतुर्थ एडीजे कोर्ट ने आरोपी पति व उसकी प्रेमिका को दोषी पाते हुए 5-5 साल की कैद व 5-5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि 21 जनवरी 2015 में श्यामपुर क्षेत्र में चंडी देवी मंदिर पर एक महिला को धक्का देकर गला घोंटकर जानलेवा हमला करने की कोशिश की थी। आरोपी पति ने प्रेमिका से साजिश कर घटना को अंजाम दिया था।
हमलारोपी पति और आरोपी शीला ने उसे चंडी देवी मंदिर की पहाड़ी से धक्का और गला घोंटकर मारने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी पति दिलीप उर्फ कृपा पासवान पुत्र अरुण पासवान निवासी ग्राम जग दाबड़ी थाना सासाराम जिला रोहतास बिहार और आरोपी शीला पत्नी सुरेंद्र निवासी आनंदीपुर अफजलगढ़ जिला बिजनौर यूपी को पकड़ा था।