कोर्ट के आदेश पर ज्वालापुर में कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा
हरिद्वार। फर्जी दस्तावेज के आधार पर कई बीद्या जमीन की हरिद्वार तहसील में रजिस्ट्री कराई गई। रजिस्ट्री होने के बाद पुलिस ने 13 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पथरी थाना के धनपुरा निवासी शीशराम पुत्र बारू ने तहरीर देकर बताया था कि उसकी मुस्तफाबाद पथरी में खसरा नंबर 82 क्षेत्रफल 0.154 हैक्टेयर व खसरा नंबर 108 क्षेत्रफल 0.6760 हेक्टेयर की कृषि भूमि है। इस भूमि पर वह पिछले 70 सालों से काबिज है। 3 फरवरी वर्ष 2020 में उसकी चाची कांती पत्नी स्व. तुगल निवासी ग्राम धनपुरा पथरी ने अजय कुमार पुत्र प्रकाश चन्द निवासी ग्राम नसीरपुर कलां परगना पथरी, जमशेद पुत्र भूरा, निवासी धनपुरा पथरी, दिलशाद पुत्र कालू हसन निवासी धनपुरा व कालू हसन, खुर्शीद पुत्र इरशाद, इरशाद पुत्र नामालूम, शेर अली पुत्र बुन्दू, शम्भू पुत्र भूरा, मोनी पुत्र कालू निवासीगण धनपुरा व कान्ति के दामाद बीजा पुत्र चतरू निवासी खड़ंजा थाना लक्सर जिला हरिद्वार व रमेश पुत्र सिमरू निवासी रोहालकी खानपुर ने आपस में साज करके फर्जी दस्तावेज तैयार करके भूमि की तहसील हरिद्वार में रजिस्ट्री करा ली। जिसका खसरा नम्बर 82/1म क्षेत्रफल 0.154 हेक्टेयर व खसरा नंबर 108 क्षेत्रफल 0.676 हेक्टेयर का 1/2 भाग का विक्रय पत्र तैयार किया। जो गौजा मुस्तफाबाद में पड़ता है। जबकि 3 फरवरी को खतौनी में कांति देवी इस जमीन की मालिक नहीं थी। आरोप है कि भूमि के फर्जी दस्तावेजों तैयार कर कृषि भूमि पर फर्जी तरीके से दाखिल खारिज कर खतौनी में अजय कुमार पुत्र प्रकाश सिंह का नाम चढ़ाया। जिससे उसकी भूमि पर अजय कुमार पुत्र प्रकाश सिंह निवासी नसीरपुर का नाम अंकित होने से प्रार्थी की भूमि का 1/2 भाग फर्जी तरीके से उक्त भूमि को अपने नाम चढ़ाकर उसे नुकसान पहुंचाया गया। इसकी शिकायत पुलिस में की गई। लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर कोर्ट में वाद दायर किया गया। बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश कर दिए। ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी चंद्र चंद्राकर नैथानी ने बताया कि संबंधित धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।