उत्तराखंडक्राइमहरिद्वार

दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा


हरिद्वार। अपर जिला जज व विशेष जज पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश अंजलि नौलियाल ने अभियुक्त अनस पुत्र अब्दुल हमीद निवासी मौहल्ला फजलपुर अनूपनगर थाना कंकरखेड़ा जिला मेरठ को अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में 20 साल के कठोर कारावास व 75 हजार रुपये के जुर्माना लगाया गया है।


वर्ष 2020 में कनखल क्षेत्र से एक सत्रह वर्षीय छात्रा घर से लापता हो गई थी। पुलिस ने पीड़ित छात्रा को अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया था।

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