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आयोग के आदेश की अवमानना पर नोटिस भेजा,जाने पूरा मामला

पावन चौहान
हरिद्वार।
उपभोक्ता आयोग ने जल संस्थान के अधिकारियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र नही देने व कनेक्शन की सिक्योरिटी राशि समेत अन्य मदों में सात हजार रुपये शिकायतकर्ता को अदा नही करने पर अवमानना के नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।
राजलोक ज्वालापुर निवासी शिकायतकर्ता दिनेश वर्मा ने जल संस्थान के अधिकारियों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग को बताया था कि उसे बिना कनेक्शन दिए ही 22 हजार 315 रुपये का बिल भेज दिया है। 14 दिसंबर 2020 में आयोग ने शिकायत की सुनवाई के बाद जल संस्थान के भेजे गए बिल को निरस्त कर दिया था।