(हरिद्वार।संदीप शर्मा)
षड्यंत्र रचकर हत्या कर साक्ष्य छिपाने पर तृतीय एडीजे संजीव कुमार ने हत्यारोपी पुत्री व उसके प्रेमी राम किशोर को उम्रकैद व 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 27 फरवरी 2018 में कनखल क्षेत्र के गांव जियापोता निवासी प्रमोद की झोपड़ी में हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मृतक की पुत्री वंदना उर्फ लाड़ो व उसके प्रेमी राम किशोर पुत्र रतिराम निवासी ग्राम फतवा कोतवाली लक्सर के खिलाफ षड्यंत्र रचकर हत्या व साक्ष्य मिटाने का केस दर्ज कराया था।