
हरिद्वार। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में 11 से 18 मई तक पूर्ण कोविड कर्फ्यू लगा दिया है। जिसका से पुलिस प्रशासन सख्ती से पालन कराएगा।
आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति रहेंगे, जबकि अन्य दफ्तर पूरी तरह से बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ रावत की मंजूरी के बाद कैबिनेट मंत्री व सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने यह जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पहले चरण में कोविड कर्फ्यू 11 मई सुबह छह बजे से 18 मई सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। कर्फ्यू के दौरान दूध, फल, सब्जियों व मीट की दुकानें सुबह सात से दस बजे तक ही खोलने की इजाजत दी गई है। प्रदेश में किसी भी तरह के धार्मिक व राजनीतिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अलबत्ता शादियों में 20 से ज्यादा संख्या नहीं होगी। इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। संक्रमण बढ़ने पर वैसे लोगों से सरकार की अपील है कि वे शादियों की तिथियां फिलहाल स्थगित कर दें।बाहर से आने वालों को 72 घंटें की पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव दिखानी होगी, वहीं प्रवासियों को स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा।