
हरिद्वार।
उधार ली गई राशि अदा नही के मामले में द्वितीय जेएम पारुल थपलियाल ने विपक्षी को दोषी पाते हुए छह माह की कैद व दस लाख 75 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
ग्राम बादशाहपुर पथरी निवासी रविन्द्र कुमार सैनी ने कनखल निवासी प्रधुम्न अग्रवाल पुत्र अमरनाथ पर एक चेक बाउंस की शिकायत दर्ज कराई थी।
परिवादी रविन्द्र सैनी ने बताया कि सात नवम्बर 2012 में अच्छी जान पहचान के चलते प्रद्युम्न अग्रवाल ने अपने व्यापार के लिए दस लाख रुपये उधार की मांग की।जिसपर शिकायत कर्ता ने पुरानी जान पहचान के चलते आठ लाख रुपये का एक चेक भरकर व दो लाख रुपये नगद दिए थे।
तय समय परिवादी रविंद्र सैनी ने उससे अपने उधार दी गई धनराशि 10 लाख रुपये वापिस लौटाने की मांग की। प्रधुम्न अग्रवाल परिवादी को दस लाख रुपये चुकाने के लिए एक चेक भर कर दिया था। परिवादी ने उक्त चेक का भुगतान करने के लिए अपने बैंक खाते में पेश किया था।
बैंक कर्मचारी ने प्रधुम्न अग्रवाल के खाते में पर्याप्त धनराशि न होने पर उक्त चेक लौटा दिया था। शिकायतकर्ता ने उसे एक नोटिस भेजकर अपने उधार दी गई धनराशि की मांग की। लेकिन इसके बावजूद भी प्रधुम्न अग्रवाल ने कार्यवाही नहीं की थी।