haridwar news उधार ली गई धनराधि वापिस नहीं लौटाने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट शिखा भंडारी ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है।कोर्ट ने उसे तीन महीने के कारावास व तीन लाख 95 हजार रुपये अदा करने की सजा सुनाई है। साथ ही,तीन लाख 90 हजार रुपये बतौर प्रतिकर राशि शिकायतकर्ता को अदा करने व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
haridwar news विद्या विहार कॉलोनी कनखल निवासी शिकायतकर्ता अधिवक्ता लोकेश दक्ष ने बताया कि मनोज कुमार से उसकी अच्छी दोस्ती व जान पहचान चली आती थी। जिसपर मनोज कुमार ने उससे एक प्लॉट खरीदने के लिए तीन लाख रुपये एक महीने के लिए उधार देने की मांग की। मनोज के साथ पहले से भी शिकायतकर्ता का लेनदेन चला आता था।जिसपर शिकायतकर्ता ने उसे एक महीने के लिए तीन लाख रुपये दे दिए थे। तय अवधि के बाद शिकायतकर्ता ने मनोज कुमार से अपने दिए गए पैसे वापिस मांगे। तो मनोज कुमार ने उसे अपने बैंक खाते का एक चेक हस्ताक्षर कर दिया था।लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर खाते में पैसे नहीं होने पर बैंक कर्मचारियों ने खाली लौटा दिया था।
haridwar news शिकायतकर्ता ने मनोज कुमार पुत्र विक्रम सिंह निवासी ग्राम अम्बुवाला पथरी को एक लीगल नोटिस भेजा था। नोटिस के बाद भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था।थक हारकर शिकायतकर्ता ने कोर्ट की शरण ली थी। साथ ही, कोर्ट ने जुर्माना राशि पांच हजार रुपये जमा नही करने पर मनोज कुमार को एक माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।