हरिद्वार/दीपक नाथ गोस्वामी
14 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर लगातार तीन साल से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक शौकीन की जमानत अर्जी एफटीएससी/अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने रद्द कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि पथरी क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप है। आरोप लगाया कि घटना की सुबह पांच बजे आरोपी युवक पर पीड़िता के घर में घुसकर उनके साथ दुष्कर्म कर रहा था।आवाज सुनकर पहुंची पीड़िता की माता को देखकर आरोपी युवक मौके से फरार हो गया था।यही नहीं, माता के पूछताछ करने पर पीड़िता ने आरोपी युवक पर पिछले तीन साल से लगातार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।पीड़िता की माता ने आरोपी युवक शौकीन पुत्र तुफैल निवासी ग्राम गाडोवाली थाना पथरी के खिलाफ गंभीर धाराओं समेत पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था।इसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती सुनाई थी।पुलिस ने आरोपी युवक को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर बलात्कार करने के आरोप में चालान कर जेल भेज दिया था।मामले में अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीएससी चंद्रमणि राय ने आरोपी शौकीन की जमानत अर्जी रद्द कर दी है।