haridwar news भेल सेवानिवृत्त कर्मी को उधार की रकम नही देने व धोखाधड़ी करने के मामले में दंपति पर केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम शिखा भंडारी ने कोतवाल ज्वालापुर को दंपति पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं।
haridwar news अधिवक्ता राजेश राठौर ने बताया कि होली गंगेज ज्वालापुर निवासी भेल में कार्यरत अभय सिंह वर्ष 2015 में सेवानिवृत्त हुए थे। उसी दौरान उनके परिचत नरेंद्र शर्मा व उसकी पत्नी पदमा शर्मा ने अपने पुत्र को हार्टबीम जिम खुलवाने की बात कहकर 80 लाख रुपये उधार लेने की मांग की। जिसपर पर शिकायतकर्ता अभय सिंह ने आप रिटायर्ड राशि,एलआइसी व एफडी तुड़वाकर दंपति को 80 लाख रुपये दे दिए थे। साथ ही, दंपति पर जरूरत होने पर शिकायतकर्ता को पैसे लौटाने का आश्वासन देने का आरोप लगाया था। वर्ष 2019 में शिकायतकर्ता ने दंपति से अपने उधार दी गई रकम वापिस मांगी थी।
जिसपर दंपति ने शिकायतकर्ता को कई चेक हस्ताक्षर कर दिए।शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पांच चैक में हस्ताक्षर मिसमैच पाए गए।जिस वजह से बैंक ने धनराधि देने से मना कर दिया था।यही नहीं, शिकायतकर्ता ने दंपति पर उधार राशि नही लौटाने की नियत से बहानेबाजी बनाने शुरू करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने प्रेमनगर आश्रम के सामने पीएस कलर लैब ज्वालापुर निवासी नरेंद्र शर्मा व उसकी पत्नी पर धोखाधड़ी कर उसके पैसे हड़पने का आरोप भी लगाया है। शिकायतकर्ता ने पुलिस के स्थानीय व आलाधिकारियों को शिकायत पत्र देने पर कोई कार्यवाही नहीं होने के बाद कोर्ट की शरण ली थी।