क्राइमउत्तराखंडहरिद्वार

Haridwar News नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी युवक की जमानत अर्जी रद्द

 

हरिद्वार ब्यूरो

13 वर्षीय नाबालिग लड़की से बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने व लगातार दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक सागर की जमानत अर्जी एफटीएससी/अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने रद्द कर दी है।

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 12 सितंबर 2022 को कोतवाली नगर क्षेत्र में रहने वाली 13 वर्षीय पीड़िता को आरोपी युवक पर बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था।परिजनों के काफी तलाश करने के बावजूद भी पीड़िता का कोई पता नहीं चला था।परिजनों ने आरोपी युवक सागर पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम ककड़ बाग जिला पटना बिहार के खिलाफ आपराधिक धाराओं व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था।आरोप है कि घटना के करीब डेढ़ महीने के बाद पुलिस ने पीड़ित लड़की को आरोपी युवक के कब्जे से बरामद किया था।पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था।वहीं, पीड़िता ने घर लौटकर अपने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती सुनाई थी।पुलिस ने आरोपी सागर को अपहरण, दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट में चालान कर जेल भेज दिया था।मामले में अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीएससी चंद्रमणि राय ने आरोपी सागर की जमानत अर्जी रद्द कर दी है।

lakshyaharidwar

Lakshya Haridwar Pallavi Genral Store, Gali No -3 Birla Farm, haripur klan, Dehradun 9411111512

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button