हरिद्वार।दीपक नाथ गोस्वामी
14 वर्षीय नाबालिग लड़की से बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने व लगातार दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक जितेंद्र की जमानत अर्जी एफटीएससी/अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने रद्द कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 18 सितंबर 2019 को बहादराबाद क्षेत्र के गांव में रहने वाली 14 वर्षीय पीड़िता को आरोपी युवक पर स्कूल के बाहर से बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था।परिजनों के काफी तलाश करने के बावजूद भी पीड़िता का कोई पता नहीं चला था।परिजनों ने आरोपी युवक जितेंद्र पुत्र अर्जुन भुईया निवासी ग्राम वलीचक थाना फलवारिया जिला गया बिहार के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कराया था।पुलिस ने काफी दिनों के बाद पीड़ित लड़की को आरोपी युवक के कब्जे से बरामद कर गिरफ्तार करने का आरोप है। वहीं, पीड़िता ने घर लौटकर अपने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती सुनाई थी।पुलिस ने आरोपी जितेंद्र को अपहरण, दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट में चालान कर जेल भेज दिया था।मामले में अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीएससी चंद्रमणि राय ने आरोपी जितेंद्र की जमानत अर्जी रद्द कर दी है।