हरिद्वार/बीएस चौहान
नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने व लगातार दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज/स्पेशल पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश कुसुम शानी ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है।स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास व एक लाख 80 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चन्द्र चौहान ने बताया कि 12 जुलाई 2021 में कनखल क्षेत्र में एक लड़की दुकान पर सामान लेने गई थी।काफी देर तक घर वापिस नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश शुरू की। आरोप लगाया था कि पीड़िता को परचून की दुकान में काम करने वाला युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है।पुलिस ने पीड़िता की माता की ओर से लिखित शिकायत पर आरोपी पंकज कुमार पुत्र रवि कुमार निवासी नागों का घेर कनखल, मूल पता मौहल्ला कपूरथला थाना सिटी कपूरथला पंजाब के खिलाफ थाना कनखल में बहला फुसलाकर ले जाने का केस दर्ज कराया था।घटना के पांच दिन बाद पुलिस ने आरोपी युवक को कपूरथला पंजाब से पकड़कर पीड़ित लड़की को उसके कब्जे से बरामद किया था।घर लौटकर पीड़िता ने अपने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती बताई थी।जिसपर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध लगातार दुष्कर्म करने व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया था।पुलिस ने आरोपी पंकज कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।संबंधित विवेचक ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था।सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए।
जुर्माना न देने पर छह महीने की कैद
विशेष कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख 80 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नही देने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।
पीड़िता को आर्थिक सहायता मील
स्पेशल कोर्ट ने पीड़िता को प्रतिकर के रूप में निर्भया प्रकोष्ठ में से आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं।उक्त निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजने के आदेश दिए हैं।