हरिद्वार/दीपक नाथ गोस्वामी
युवती से दुष्कर्म करने व घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में आरोपी युवक सन्नी की जमानत अर्जी एफटीएससी/अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने रद्द कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि पथरी क्षेत्र के गांव में रहने वाली पीड़ित युवती के साथ आरोपी युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।आरोप है कि आरोपी युवक पर पीड़ित युवती को गर्भवती बनाकर उससे शादी करने से इंकार दिया गया था।यही नहीं,शादी के लिए जोर देने पर आरोपी युवक पर पीड़िता के घर में घुसकर मारपीट कर हाथ की हड्डी तोड़ने का आरोप लगाया है।।वहीं,घटना के बारे में किसी को बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी है।पीड़िता ने स्थानीय पुलिस में आरोपी युवक पर दुष्कर्म, घर में घुसकर मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराया था। पीड़िता ने अपने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती सुनाई थी।पुलिस ने आरोपी सन्नी पुत्र राजेश कुमार निवासी ग्राम धनपुरा थाना पथरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीएससी चंद्रमणि राय ने आरोपी सन्नी की जमानत अर्जी रद्द कर दी है।