हरिद्वार/दीपक नाथ गोस्वामी
दहेज के लालच में षड्यंत्र रचकर पत्नी की जहर देकर हत्या करने वाले पति, सास समेत छह आरोपियों को द्वितीय अपर जिला जज संजीव कुमार ने 20-20 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता राजकुमार ने बताया कि ग्राम भिककम्पुर जीतपुर निवासी शिकायतकर्ता केशो राम ने अपनी पुत्री मंजू की शादी जुलाई 2013 में आरोपी राजेश कुमार पुत्र धीर सिंह निवासी ग्राम पीतपुर कोतवाली लक्सर के साथ हुई थी। शादी में शिकायतकर्ता केशोराम ने अपनी हैसियत से बढ़कर दान दहेज दिया था।शादी के बाद से ही पुत्री को उसका पति व उसके ससुरालीजन दहेज के लिए प्रताडित करने लगे थे।ससुरालियों पर उत्पीड़न,प्रताड़ित व ताने मारकर पुत्री को तंग व परेशान करने व पांच लाख रुपये मांगने का आरोप था।शिकायतकर्ता ने इस संबंध में आरोपी दामाद व उसके परिजनों व रिश्तेदारों से बात की, तो उन्होंने भविष्य में ऐसा नही होने का भरोसा दिलाया था।जिसपर शिकायतकर्ता ने समझाकर पुत्री मंजू को उसकी ससुराल वापिस भेजा था। शिकायतकर्ता ने बताया कि 15 अक्टूबर 2014 में संदिग्ध हालात में उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई थी। पुत्री की मृत्यु के बाद उसकी नाती अपनी ननिहाल में रह रही थी। कुछ दिन के बाद नाती के कपड़े लेने के लिए पुत्री की ससुराल पहुंचे।जहां कपड़ों में मृतक पुत्री मंजू का सुसाइड नोट मिला था।घटना के संबंध में मृतका मंजू के शिकायतकर्ता पिता ने आरोपी दामाद राजेश कुमार पुत्र धीर सिंह,उसकी सास ज्ञानवती व इंद्राज पुत्र जीराम निवासीगण ग्राम पीतपुर कोतवाली लक्सर,महेन्द्र पुत्र सुगन व फूल समंदरी पत्नी महेंद्र निवासीगण ग्राम लालपुर थाना खानपुर और मेघराज पुत्र मुखराम निवासी ग्राम व कोतवाली लक्सर के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। मुकदमें में सरकारी पक्ष की ओर से 12 व बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाह पेश किए गए।