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haridwar news चरस रखने वाले को तीन वर्ष की सजा

haridwar news लक्सर क्षेत्र में चरस रखने के मामले में आरोपी मांगेराम को तृतीय अपर जिला जज अनिरुद्ध भट्ट ने दोषी करार दिया है। विशेष अपर सेशन कोर्ट ने आरोपी को तीन साल की कठोर कैद व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

 

शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 31 अक्टूबर 2017 में लक्सर क्षेत्र स्थित मेटाडोर तिराहे पर शिकायतकर्ता उपनिरीक्षक प्रकाश राणा अपने सहकर्मियों के साथ शांति व्यवस्था व देखरेख में लगे हुए थे।तभी पुलिस टीम को सुल्तानपुर रोड की ओर से एक युवक आते दिखाई दिया था।जो पुलिस टीम को देखकर सकपका कर पीछे मुड़कर चलने लगा था।पुलिस टीम को उसपर शक होने पर आवाज लगाई थी, जिसपर आवाज सुनकर वह युवक तेजी से चलने लगा था। पुलिस टीम ने पीछाकर उसे पंचतारा होटल के पास से पकड़ लिया था।

 

haridwar news  पुलिस पूछताछ में उसने अपना नाम मांगेराम पुत्र बिशम्बर निवासी ग्राम सेठपुर कोतवाली लक्सर बताया था।तलाशी लेने पर आरोपी मांगेराम के पास से 153 ग्राम चरस बरामद हुई थी।जिसके बाद शिकायतकर्ता उपनिरीक्षक प्रकाश राणा ने कोतवाली लक्सर में आरोपी युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर जेल भेज दिया था।पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोपी मांगेराम के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।केस में अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए.

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