उत्तराखंडक्राइमहरिद्वार

वृद्ध महिला से रेप करने वाले को 10 वर्ष की कठोर कैद


-62 वर्षीय वृद्धा से दुष्कर्म करने का आरोप


हरिद्वार/हरीश कुमार


62 वर्षीय वृद्ध महिला से दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में अपर जिला जज/एफटीएससी संगीता आर्य ने आरोपी व्यक्ति को दोषी करार दिया है।फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी युवक को 10 वर्ष कठोर कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 22 मई 2019 खानपुर क्षेत्र के गांव में रात को एक वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम दिया गया था।यही नहीं, आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर वृद्ध महिला को जान से मारने की धमकी भी दी थी।अगले दिन शाम को बेटे को घर आने पर घटना की जानकारी मिली थी। उसी समय वृद्ध महिला के शिकायतकर्ता पुत्र ने 112 नम्बर पर डॉयल कर पुलिस को सूचना दी थी।

पुलिस ने शिकायतकर्ता पुत्र की लिखित शिकायत पर आरोपी कुंवरपाल पुत्र बलजीत सिंह निवासी ग्राम कलसिया थाना खांनपुर के खिलाफ दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया था। स्थानीय पुलिस ने आरोपी कुंवरपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की विवेचना पूरी होने के बाद आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई थी। विचारण कोर्ट ने आरोपी के विरुद्ध गंभीर धाराओं में आरोप तय किए।
विचारण कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश किए।


वारदात को कैसे दिया अंजाम
पीड़ित वृद्ध महिला घटना की रात अपने खेत की झोपड़ी पर रहकर रखवाली कर रही थी। जहां करीब11 बजे रात को आरोपी ने आकर उसके साथ दुष्कर्म कर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। यही नहीं, इस घटना को अंजाम देने से पहले आरोपी ने झोपड़ी में आकर पीड़िता के साथ छेड़छाड़ व बदतमीजी भी की थी।


एक लाख की आर्थिक सहायता
विचारण कोर्ट ने पीड़िता की मानसिक, आर्थिक व पारिवारिक स्थिति को देखते हुए एक लाख रुपये की प्रतिकर राशि दिलाए जाने के आदेश दिए हैं। विचारण कोर्ट ने उक्त निर्णय की एक प्रति स्थानीय जिलाधिकारी व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजने के निर्देश भी दिए हैं।

जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा
विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को 10 वर्ष कठोर कैद व 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड राशि जमा नहीं करने पर उसे छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।वहीं, अर्थदंड की राशि 40 हजार रुपये में से 30 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर रूप में देने के आदेश दिए हैं।

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