हरिद्वार/दीपक गोस्वामी
चैक बाउंस के मामले न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजु ने आरोपी युवक को दोषी दोषी करार दिया है।कोर्ट ने उसे छह माह के साधारण कारावास व दो लाख 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।अर्थदंड की धनराशि में से दो लाख 40 हजार रुपये शिकायतकर्ता को व 10 हजार रुपये सरकारी खाते में जमा करने के आदेश दिए हैं।
अधिवक्ता अजय चौहान ने बताया कि ग्राम अहमदपुर ग्रांट बहादराबाद निवासी शिकायतकर्ता प्रदीप पुत्र जयप्रकाश ने आरोपी विजयपाल पुत्र संतुराम निवासी ग्राम डेरा घोलुवाला अहमदपुर ग्रंट बहादराबाद के खिलाफ चेक बाउंस का केस दर्ज कराया था।बताया था कि आरोपी विजयपाल से अच्छी जान पहचान थी। जिसके के आधार पर फरवरी 2019 में आरोपी ने अपने निजी कार्य के लिए उससे दो लाख रुपये चार माह के लिए उधार लिए थे।उधार राशि की अदायगी की एवज में एक चैक उसे दिया था।आरोपी ने उसे विश्वास दिलाया था कि चैक में वर्णित धनराशि का भुगतान उसे बैंक से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बैंक कर्मचारी ने चैक को खाते में अपर्याप्त निधि होने की टिप्पणी के साथ शिकायतकर्ता को लौटा दिया था। शिकायतकर्ता ने आरोपी से अपनी रकम की मांग की,तो उसने कोई जवाब नही दिया था।जिसपर शिकायतकर्ता ने एक नोटिस भिजवाया,नोटिस के बाद भी आरोपी ने रकम नही लौटायी थी। यही नहीं, आरोपी ने नोटिस मिलने के बाद शिकायतकर्ता को संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया था।थक हारकर शिकायतकर्ता ने कोर्ट की शरण ली थी। शिकायत पक्ष की ओर से तीन गवाह पेश किए गए।